संभल हिंसा पर तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित

 

संभल मस्जिद सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई,

संभल हिंसा पर राज्यपाल ने गठित किया तीन सदस्यीय जांच आयोग

डॉक्टर सुसाइड केस: AAP विधायक प्रकाश नवराल की सजा का आज ऐलान हो सकता है

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा

ICC की मीटिंग आज, चैंपियंस ट्रॉफी की जगह को लेकर होगा फैसला

महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी जिसमें CM पर फैसला होगा: एकनाथ शिंदे

दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज, दिल्ली-बिहार के लिए बनेगा प्लान

पीएम मोदी आज विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखेंगे

वरिष्ठ IPS अनुराग गुप्ता को फिर झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया

 सीनियर IAS अविनाश कुमार सीएम हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव बने रहेंगे

रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने संभाला कार्यभार, 9-12 दिसंबर को होगा विधानसभा सत्र

J-K: पुंछ में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिन्मय दास के समर्थन में बयान जारी किया.

बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ़्तार करने का पूरा मामला . बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया.मंगलवार, 26 नवंबर को उन्हें चटगांव के कोतवाली थाने में दर्ज देशद्रोह के मामले में कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले.बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर से जुड़े रहे चिन्मय दास की गिरफ़्तारी और फिर चटगांव में एक वकील सैफ़ुल इस्लाम की हत्या के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनातनी देखने को मिली है.भारत के विदेश मंत्रालय ने चिन्मय दास की गिरफ़्तारी के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने को लेकर बयान जारी कर चिंताई जताई थी.उसके बाद बांग्लादेश ने भारत के बयान को बेबुनियाद करार दिया था और कहा था कि ये दोस्ती की भावना और दो पड़ोसी देशों की समझ के ख़िलाफ़ है.बांग्लादेश के प्रमुख अख़बार 'डेली स्टार' ने लिखा कि चटगांव कोर्ट परिसर में सहायक लोक अभियोजक (वकील) सैफ़ुल इस्लाम की हत्या बेहद परेशान करने वाली है.''ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इन वारदातों को ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो इसके गहरे सांप्रदायिक नतीजे हो सकते हैं. ये एक ऐसे देश के लिए घातक होगा जिसने कभी-कभार उकसावे की घटनाओं के बावजूद देश में समुदायों के बीच सदभाव कायम करने के लिए काफी जद्दोजहद की है और इस पर उसे गर्व भी है.''इस तरह के विवाद में स्वार्थी तत्व भी शामिल हो सकते हैं. जैसे भारतीय मीडिया का एक वर्ग ये झूठी और भड़काऊ बातें प्रकाशित और प्रसारित कर रहा है कि मारे गए वकील सैफु़ल इस्लाम इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास के वकील थे.''

.संभल हिंसा की जांच के लिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तीन सदस्तीय जांच आयोग गठित किया है। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज द्वारा की जाएगी। यह आयोग दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।संभल हिंसा की न्‍यायिक जांच होगी. यूपी की योगी सरकार ने संभल बवाल की जांच के लिए तीन सदस्‍यी न्‍यायिक आयोग का गठन कर दिया है. दो महीने में न्‍यायिक आयोग को जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी. वहीं, संभल हिंसा में मृतक परिजनों को जमीअत उलमा-ए-हिंद द्वारा 5-5 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पूरे संभल में अलर्ट जारी किया गया है. पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दिया गया है. जुमे की नमाज के दौरान ड्रोन से हर गतिविधियों की निगरानी की जाएगी. राज्य गृह विभाग के आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यी समिति को संभल हिंसा की जांच का जिम्मा सौंपा गया है. समिति के दो अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन हैं. समिति को दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है. आयोग दो माह में जांच करके पता लगाएगा कि यह घटना कोई सुनियोजित साजिश थी अथवा अचानक घटित हुई थी. यदि साजिश थी तो इसके पीछे किन लोगों की भूमिका थी. साथ ही घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बरकरार रखने का लिए उठाए गए कदम सही थे कि नहीं. 

मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में चलती एम्बुलेंस में 16 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक '108' आपातकालीन सेवा के तहत संचालित की जा रही एम्बुलेंस में चौंकाने वाली घटना 22 नवंबर को हुई थी। इस घटना के सिलसिले में चार आरोपियों में से चालक समेत दो को गिरफ्तार कर लिया गया है।

असम के तिनसुकिया जिले के डूमडूमा में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है । पीड़िता अब 23 सप्ताह की गर्भवती है ।

जम्मू-कश्मीर के डोडा और उधमपुर जिलों में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कथित साजिश रच रहे दो आतंकवादियों को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रशांत विहार विस्फोट मामले में प्रशांत विहार थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें, गुरुवार को एक स्वीट शॉप के पास तेज धमाका हुआ था, जहां से संदिग्ध व्हाइड पाउडर भी मिला था।

दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक के बाद एकनाथ शिंदे वापस मुंबई लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक सकारात्मक रही। एक अन्य बैठक मुंबई में होगी, जिसमें सीएम का नाम तय कर लिया जाएगा।

राजस्थान में अजमेर की एक कोर्ट ने हिंदू सेना की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें दावा किया गया है कि ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनी है.अजमेर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया है.हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की क़िताब समेत मंदिर होने के तीन आधार बताए हैं और मंदिर में पूजा-पाठ करने की अनुमति देने की मांग की है.जबकि,अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने याचिका को 'सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट' बताया है.उन्होंने कहा, ''ये लोग समाज और देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं.'इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख़ दी है.विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर होने के अपने दावे के पीछे तीन आधार बताए हैं.वो अपने दावे के पहले आधार के बारे में कहते हैं, "अंग्रेजी शासनकाल में अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर रहे हरबिलास सारदा ने 1911 में लिखी अपनी किताब में दरगाह के मंदिर पर बने होने का ज़िक्र किया है. हमने उनकी किताब को आधार बनाया है.'दूसरे दावे के आधार के बारे में उन्होंने कहा, ''हमने अपने स्तर पर शोध किया और किताब की जानकारी के आधार पर दरगाह में जाकर देखा है. दरगाह की संरचना हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है. दरगाह की दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है.अपने दावे के तीसरे आधार के बारे में उन्होंने कहा, ''अजमेर का हर एक शख़्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि वहां शिवलिंग होता था. लोगों का कहना है कि यहां हिंदू मंदिर हुआ करता था.विष्णु गुप्ता कहते हैं, "दरगाह में असल में संकट मोचन महादेव मंदिर था और हमने मांग की है कि दरगाह का यदि कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसे रद्द करते हुए इसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए. हमें वहां पूजा-पाठ करने का अधिकार दिया जाए.विष्णु गुप्ता ने दावा किया, "दरगाह में बने तहखाने को बंद किया हुआ है. सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी.विष्णु गुप्ता ने साल 2011 में हिंदू सेना की स्थापना की थी. ये संगठन हिंदुत्व के मुद्दे उठाने के लिए चर्चाओं में रहता है.विष्णु गुप्ता हिंदुओं से जुड़े मामलों पर अपनी टिप्पणियों को लेकर पर पहले भी चर्चा में रहे हैं.बीते दिनों उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मुसलमानों से अल्पसंख्यकों का दर्जा वापस लेने की मांग की थी. इससे पहले, साल 2022 में उन्होंने पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.कोर्ट ने दरगाह कमेटी को भी नोटिस जारी किया है. अजमेर दरगाह में बीते कुछ साल से दरगाह नाजिम की नियुक्ति नहीं हुई है.इसलिए दरगाह नाजिम का अतिरिक्त चार्ज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम के पास है.मोहम्मद नदीम बीबीसी से कहते हैं, "अभी हमारे पास कोर्ट का नोटिस नहीं आया है. कोर्ट का नोटिस आने के बाद हम उसे एग्जामिन करेंगे और फिर कानूनी रूप से आगे की कार्रवाई करेंगे."अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बीबीसी से फोन पर कहते हैं, "हम अपने वकीलों से राय ले रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं. कानूनी रूप से हम अपना पक्ष रखेंगे.सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट बताते हुए कहते हैं, "आय दिन लोग आकर खड़े हो जाते हैं और याचिका लगाते हैं या दावा करते हैं कि किसी मस्जिद या दरगाह में मंदिर है, ये गलत परिपाटी डाली जा रही है.नसीरुद्दीन कहते हैं, "1911 की जिस किताब के आधार पर ये दावा कर रहे हैं, उस किताब की कोई विश्वसनीयता नहीं है. सौ साल पुरानी किताब की बुनियाद पर साढ़े आठ सौ साल के इतिहास को नहीं झुठलाया जा सकता है. मंदिर पर दरगाह बने होने दावे के बाद से ही ये मामला देश भर में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है.बीते दिनों देश के कई राज्यों में हुए मंदिर-मस्जिद विवाद के बाद कई घटनाएं और उग्र प्रदर्शन भी सामने आए हैं.राजस्थान में भी इस याचिका के बाद माहौल में गर्माहट है. इस मामले से शांति व्यवस्था को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.अजमेर ज़िला पुलिस अधीक्षक (एसपी) वंदिता राणा बीबीसी से कहती हैं, "हम लगातार सभी समाजों से बातचीत कर रहे हैं. मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट अपनी प्रक्रिया के तहत निर्णय लेगा. लेकिन, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था न बिगड़े.प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "आपसी सौहार्द बना रहे और शांति व्यवस्था कायम रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.केंद्र सरकार से अपील करते हुए सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती कहते हैं, "प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 को और मजबूत किया जाए. धार्मिक स्थलों को लेकर 1947 से पहले के जो विवाद चल रहे हैं, उनको अलग रखा जाए. उसमें जो भी कोर्ट के फैसले होंगे, उनका हमेशा की तरह सम्मान होगा. लेकिन ये लोग नए विवाद खड़े न करें.साल 1911 में हरबिलास सारदा ने अजमेर: हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम से एक किताब लिखी थी. 206 पन्नों की इस किताब में कई टॉपिक शामिल हैं.किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी एक चैप्टर है, जिसके पेज संख्या 97 के पहले पैराग्राफ में दरगाह में महादेव मंदिर होने का ज़िक्र है.अंग्रेजी में लिखी इस किताब में हरबिलास सारदा इसके बारे में जो लिखते हैं, उसका हिंदी अनुवाद है,परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है, जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन रखा जाता था, जिसे अभी भी दरगाह द्वारा घड़ियाली के रूप में रखा जाता है. सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती इस किताब की प्रामाणिकता (ऑथेंटिसिटी) पर सवाल खड़े करते हैं.वो कहते हैं, "जितनी भी ऐतिहासिक किताबें हैं, जिनके लेखक हिंदू और मुस्लिम दोनों रहे हैं, उन्होंने अजमेर दरगाह के बारे में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया है. दुनिया के हिंदू और मुस्लिम सभी की आस्था का केंद्र अजमेर दरगाह है."

पिछले 24 घंटों के दौरान, दक्षिण तमिलनाडु के तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई।तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।लक्षद्वीप, केरल, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और सिक्किम में हल्की बारिश हुई।दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब श्रेणी में बना रहा।अगले 24 घंटों के दौरान, आज 28 नवंबर को तटीय तमिलनाडु और श्रीलंका में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।29 नवंबर को, उत्तर तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश संभव है।29 नवंबर को आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।29 और 30 नवंबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा और गंगा के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बहुत खराब श्रेणी में बना रहेगा।



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