ड्राइविंग, नियम तोड़े तो देना पड़ेगा 10 हजार रुपए तक जुर्माना

 


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यातायात उल्लंघन पर जुर्माने के नए नियम लागू, नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी तो जाना पड़ सकता है 



          यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद इनके उल्लंघन पर आपको 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सफर को सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए कई नियमों में बदलाव किया है।


 नया जुर्माना
- सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 300 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।  दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना। अभी तक यह जुर्माना 100 रुपए था। हेल्मेट नहीं पहनने पर 200 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबन। एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान नहीं था। बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 500 की जगह 5 हजार रुपए का जुर्माना। लाइसेंस रद्द होने का बाद भी ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। ओवर स्पीड करने पर 400 की जगह 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना। खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना। शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना। बिना परमिट वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना। ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना। अभी तक 2000 रुपए और अधिक वजन पर 1000 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगता था। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोनों दोषी माने जाएंगे। 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा। नाबालिग की उम्र 25 साल होने तक उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में नई पेनल्टी से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा। पहले लोग कानून की इज्जत नहीं करते थे और नियम तोड़ने से नहीं घबराते थे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ पैसे दे कर ही फाइन से बच जाते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब उन्हें नियम तोड़ने से पहले दो बार सोचना होगा। हमने दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए भी कई नए प्रावधान लागू किए हैं। साथ ही जल्द ही रेलवे सेफ्टी बोर्ड की तर्ज पर एक रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा, जो रोड सेफ्टी से जुड़े सभी मुद्दों को देखेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की मदद से 14 हजार करोड़ की सहायता राशि मिलने वाली है, जिसका इस्तेमाल सड़कों को सुरक्षित बनाने में किया जाएगा। इन राशि का उपयोग ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें ठीक करने में भी किया जाएगा।
     1 सितंबर 2019 से नए ट्रैफिक नियम के साथ आयकर, ऑनलाइन रेल टिकट, ई वॉलेट, किसान क्रेडिट कार्ड समेत कई चीजे बदलने वाली है। इसका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी प्रभाव पड़ेगा।


इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख
31 अगस्त आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। यदि कोई कर दाता 31 अगस्त तक आईटीआर नहीं भरता है, तो उसे 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस पर जुर्माना 5000 रुपए है जबकि 5 लाख रुपए से कम होने पर उस पर जुर्माना 1 हजार रुपए है। 


ट्रेन का ऑनलाइन टिकट महंगा होगा
यदि आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो 1 सितंबर से आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 1 सितंबर से स्लीपर क्लास के ई टिकट पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा, जबकि एसी टिकट पर 40 रुपए सर्विस चार्ज देना होगा। वहीं भीम एप के जरिए भुगतान करने पर स्लीपर क्लास ई टिकट पर 10 रुपए सर्विस चार्ज और एसटी टिकट पर 20 रुपए सर्विस चार्ज देना होगा। 


ई वॉलेट केवाईसी जरूर करा लें
अगर आपने अब तक ई वॉलेट केवाईसी नहीं कराया तो आज जरूर करा लें। क्योंकि बिना केवाईसी वाले पेटीएम, फोनपे, गूगल पे और अन्य डिटिलट वॉलेट काम करना बंद कर देंगे। आरबीआई ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदाता कंपनियों को इस संबंध में नोटिस भेजा है। 


वाहन बीमा 
1 सितंबर से वाहन बीमा कंपनियां आपदा, तोड़फोड़, दंगा से होने वाले नुकसान को भी कवर करेंगी। अभी तक ये सभी चीजें वाहन बीमा में कवर नहीं होती थी, लेकिन 1 सितंबर से बीमा कंपनियां इनके कारण होने वाले नुकसान को भी कवर करेंगी। 


किसान क्रेडिड कार्ड आसानी से बनेगा
1 सितंबर से बैंकों को अधिकतम 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। केंद्र सरकार इस संबंध में बैंको को गाइडलाइन जारी कर चुकी है। 



रेपो रेट से जुड़ेंगे बैंक लोन
स्टेट बैंक समेत अन्य बैंक अपने ग्राहकों को दिए गए लोन को रेपो रेट से जोड़ रहे हैं। इससे ग्राहकों को रेपो रेट में होने वाले बदलाव का सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही एक घंटे में होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू होगी। 


टैक्स से जुड़े मामलो का जल्द निपटाए जाएंगे
पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। जिसमें 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच पुराना टैक्च चुकाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही जुर्माने और ब्याज पर छूट भी मिलेगी। बता दें कि 50 लाख रुपए तक के टैक्स पर 70 फीसदी और 50 लाख के ऊपर के टैक्स पर 50 फीसदी छूट मिलेगी।


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