अयोध्या पर फैसला

विवादित जमीन रामलला को, मुस्लिमों को अयोध्या में ही मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन :



सुप्रीम कोर्ट ने ASI द्वारा पेश तथ्यों को सुबूत मानते हुए विवादित जमीन को हिन्दू पक्ष में देने का फैसला दिया। बदले में मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया। विवादित जमीन अभी केंद्र सरकार के कब्जे में रहेगी, सरकार को मंदिर के लिए 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एकमत से दिया है।


कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना और 1949 में मूर्तिया रखना गैरकानूनी था। कोर्ट द्वारा रामलला विराजमान को मालिकाना हक दिया गया।


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