फीस के लिए बाध्य न करने का निजी स्कूलों को जिलाधिारी लखनऊ का आदेश
फीस के लिए बाध्य न करने का निजी स्कूलों को जिलाधिारी लखनऊ का आदेश
कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर 2020-2021 के पहले तिमाही के लिए माता-पिता को फीस के लिए बाध्य नहीं करने के लिए जिलाधिकारी लखनऊ ने सभी निजी स्कूलों को आदेश दिया। साथ है ये भी आदेश दिया गया कि ऑनलाइन चल रही क्लासों में किसी भी क्षात्र को रोका ना जाय न ही किसी क्षात्र का नाम स्कूल से काटा जाय।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें