पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर लगा बैन हटा-SC

 

PM मोदी आज रवाना होंगे जापान, पापुआ न्यू गिनी और आस्ट्रेलिया की यात्रा.

तहव्वुर हुसैन राणा 2008 में मुंबई हमले में भूमिका के लिए अमेरिकी जेल में सज़ा काट रहे हैं. उन्हें भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी अमेरिका ने दे दी है.

पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे

विराट कोहली का ज़ोरदार शतक, अहम मुक़ाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की दमदार जीत

वंदे भारत' ट्रेन बन गई है देश की गति एवं प्रगति की प्रतीक : मोदी

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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 'कमल मित्रा' कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे

प्रभात गुप्ता हत्याकांड: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की दोष मुक्ति के खिलाफ याचिका पर आज फैसला

पश्चिम बंगाल में 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे

चाइनीज जहाज के डूबने से दो नाविकों की मौत, हिंद महासागर में 37 लोगों की तलाश में भारत भी शामिल

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मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी

पाकिस्तान: पूर्व पीएम इमरान खान के लाहौर स्थित आवास की आज तलाशी लेगी पुलिस

26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब NIA अमेरिकी सरकार से संपर्क के मदद से तहव्वुर को जल्द से जल्द भारत लाएगा। 62 वर्षीय तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसने लश्कर के आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर 26/11 हमले की साजिश रची थी। तहव्वुर को भारत सरकार की मांग पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा जाएंगे। यहां वह G-7 समिट में अतिथि देश के तौर पर हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। वह हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली ओडिशा में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। यह ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षीय भारतीय, दोनों की प्रतीक बन रही है। हमारी 'वंदे भारत ट्रेनें' भी अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश के हर किनारे को स्पर्श करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2014 के बाद से ओडिशा में तेजी से रेल लाइनें बिछाई गई हैं।

बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट की तरफ से जातीय जनगणना पर लगी रोक हटाने से इंकार कर दिया और बिहार सरकार द्वारा दायर याचिका भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि पटना हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला सही था और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में केरल स्टोरीफिल्म पर लगा बैन हटा दिया है। अब यह फिल्म पश्चिम बंगाल में भी रिलीज हो सकेगी। इस दौरान चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बंगाल सरकार से कहा कि शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। फिल्म को एक जिले विशेष पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, पूरे राज्य पर नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों की असहिष्णुता के आधार पर फिल्म बैन करने लगे तो लोग सिर्फ कार्टून या खेल ही देख पाएंगे।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विवादास्पद फिल्म ' केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा दी। कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य की ओर से दिए गए बयान को भी दर्ज किया कि राज्य में फिल्म पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य को राज्य में सिनेमाघरों और फिल्म देखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए जुलाई 2023 में पोस्ट किया। फिल्म निर्माता की ओर से पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे प्रतिबंध और तमिलनाडु में कथित छाया प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका शामिल है। साथ ही केरल हाईकोर्ट द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार के खिलाफ दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। पीठ इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या उन्हें यह पता लगाने के लिए फिल्म देखनी चाहिए कि क्या यह आपत्तिजनक है। अंतरिम आदेश में, पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का निर्णय प्रथम दृष्टया व्यापकता से ग्रस्त है। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल सुनवाई के दरमियान पीठ ने फिल्म में किए गए उस दावे पर भी सवाल उठाया कि केरल की 32,000 महिलाओं को धोखे से इस्लाम ग्रहण कराया गया और आईएसआईएस में भर्ती किया गया। फिल्म निर्माता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने डिस्क्लेमर में यह स्पष्ट करने पर सहमति व्यक्त की कि "इस सुझाव का समर्थन करने के लिए कोई प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि धर्मातरण का आंकड़ा 32000 या कोई अन्य स्थापित आंकड़ा है" उन्होंने कहा कि 20 मई को शाम 5 बजे तक डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा। डिस्क्लेमर स्पष्ट करेगा कि फिल्म की विषय वस्तु काल्पनिक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 मई को "घृणा और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए" फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने इसके लिए पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954 की धारा 6(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था। इस फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि जिस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणित किया हो, उस पर रोक लगाने की राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला नहीं दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954 की धारा 6(1) की वैधता को भी इस आधार पर चुनौती दी है कि यह राज्य सरकार को मनमाना और अनिर्देशित अधिकार प्रदान कर रहा है। तमिलनाडु के संबंध में, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य के प्रदर्शकों ने राज्य के अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक संदेश के बाद फिल्म को वापस ले लिया। फिल्म पर आरोप है कि यह धोखाधड़ी के माध्यम से आईएसआईएस में भर्ती की गई महिलाओं की काल्पनिक कहानी को चित्रित करते हुए पूरे मुस्लिम समुदाय और केरल राज्य को कलंकित कर रही है। 5 मई को केरल हाईकोर्ट के जस्टिस एन नागेश और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि फिल्म ने केवल इतना कहा है कि यह 'सच्ची घटनाओं से प्रेरित' है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित किया है। पीठ ने फिल्म का ट्रेलर भी देखा और कहा कि इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी फिल्म नहीं देखी थी और निर्माताओं ने एक डिस्क्लेमर जोड़ा था कि फिल्म घटनाओं का काल्पनिक संस्करण थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने निर्माता की यह दलील भी दर्ज की कि फिल्म का टीज़र, जिसमें दावा किया गया है कि केरल की 32,000 से अधिक महिलाओं को आईएसआईएस में भर्ती किया गया था, को उनके सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा।

केरल स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान। उन्होंने कहा कि मैंने यह फिल्म देखी और संदेश समझने की कोशिश की। अगर इस तरह की फिल्म आएंगी तो वह देश के सामाजिक ताने-बाने पर असर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सारे विचारों को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया होगा।

तमिलनाडु में होने वाली परंपरागत जल्लीकट्टू पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा- जब सरकार ने जल्लीकट्टू को संस्कृति का हिस्सा घोषित कर दिया है तो हम इस पर अलग नजरिया नहीं दे सकते हैं। इस पर फैसला करने के लिए विधानसभा ही सबसे सही जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले मामलों को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था।

किरण रिजिजु के बाद उनके डिप्टी की भी कानून मंत्रालय से छुट्टी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्री एस. पी. बाघेल का विभाग भी बदल दिया है। अब वह कानून और न्याय मंत्रालय के स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। इससे पहले आज ही कानून मंत्री किरण रिजिजु को भी कानून मंत्री के पद से हटाकर भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है।

देश के नए भू विज्ञान मंत्री किरण रिजिजु ने अपना विभाग बदले जाने के बाद किया ट्वीट। बोले, मेरे सहयोगी केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं देता हूं।

कर्नाटक का डिप्टी सीएम बनने के बाद कांग्रेस नेता डी. के. शिवकुमार का बयान। बोले, पार्टी में सब ठीक है और आगे भी सब ठीक रहने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। जो भी फार्मूला बनाया गया है, हम सभी उसे स्वीकर करते हैं।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ घंटा घर रोड स्थित डाक विभाग के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़िया पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अभी भी धुंआ निकल रहा है जिसे बुझाने का काम जारी है। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है।

पिछले 24 घंटों के दौरान, उत्तर और उत्तर पूर्व राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि हुई।पश्चिम बंगाल और दक्षिण केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हुई।ओडिशा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।मध्य प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई।तटीय आंध्र प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में लू की स्थिति बनी हुई है।अगले 24 घंटों के दौरान, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो भारी बारिश संभव है।पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश संभव है।केरल और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश संभव है।तटीय ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में एक या दो जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है।हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ छींटे और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।



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