CAA कानून नागरिकता देता है, छीनता नहीं
'पहले हो जाना
चाहिए था',
ऑल इंडिया
मुस्लिम जमात
ने किया
CAA नोटिफिकेशन का स्वागत
'ऐतिहासिक फैसले के
लिए पीएम
मोदी का
आभार', CAA पर जेपी नड्डा ट्वीट
CAA में जिला स्तर
पर गठित
होगी एंपावर्ड
कमेटी, नागरिकता
पर करेगी
फैसला
असम: कॉटन यूनिवर्सिटी
के छात्रों
ने किया
CAA के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन.
CAA लागू होने के
बाद UP में
अलर्ट जारी,
DGP प्रशांत कुमार ने सभी जिलों
की पुलिस
को दिए
निर्देश
भारतीय सेना आज
पोखरण में
तीनों सेनाओं
के स्वदेशी
हथियारों का
प्रदर्शन आयोजित
करेगी
दिल्ली पुलिस और
हाशिम बाबा
गैंग के
तीन शार्पशूटरों
के बीच
मुठभेड़, तीनों
अपराधी घायल
दिल्ली: द्वारका कोर्ट
ने गैंगस्टर
काला जठेड़ी
को कस्टडी
पैरोल दी
हैदराबाद: CM ए. रेवंत
रेड्डी लोकसभा
चुनाव आचार
संहिता से
पहले रियायतों
की घोषणा
कर सकते
हैं
PM मोदी आज गुजरात
के साबरमती
और राजस्थान
के दौरे
पर रहेंगे
गाजीपुर: हाई टेंशन
तार की
चपेट में
आने वाले
बस हादसे
पर कार्रवाई,
3 निलंबित, एक की सेवा समाप्त
इजरायली पीएम नेतन्याहू
ने NSA अजीत
डोभाल से
की मुलाकात,
गाजा की
स्थिति से
अवगत कराया
मध्य प्रदेश: रायसेन
में बारातियों
को डंपर
ने कुचला,
पांच की
मौत, 11 गंभीर
रूप से
घायल
आंध्र प्रदेश में
सीट शेयरिंग
फाइनल, भाजपा
को 6, TDP को 17 और JSP को 2 सीटें
चुनाव आयुक्तों की
नियुक्ति को
लेकर 14 मार्च
को दोपहर
12 बजे PM आवास में होगी बैठक
कांग्रेस चुनाव समिति
की बैठक
में MP को
लेकर हुई
चर्चा, छिंदवाड़ा
से नकुल
नाथ के
नाम पर
बनी सहमति
संदेशखाली में पुलिस
अफसरों पर
हमला करने
के आरोपी
शाहजहां शेख
के 3 करीबियों
को CBI ने
गिरफ्तार किया
कांग्रेस चुनाव समिति
की बैठक
जारी, दमन-दीव से
केतन पटेल
के नाम
पर लगी
मुहर
अग्नि-5 मिसाइल का
परीक्षण सफल,
मिशन दिव्यास्त्र
के लिए
पीएम मोदी
ने DRDO को
दी बधाई.
2014 से पहले पाकिस्तान,
बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत
में आने
वाले लोग
ऑनलाइन आवेदन
करके देश
की नागरिकता
हासिल कर
सकते हैं.
इस कानून
के लागू
होते ही
नेहरू-लियाकत
समझौते पर
फिर से
बात होने
लगी है.
गृहमंत्री अमित शाह के अनुसार
इसी समझौते
के फेल
होने के
कारण नागरिकता
संशोधन कानून
की जरूरत
महसूस हुई.नेहरू-लियाकत
समझौता 1950 में हुआ था. भारत
के विभाजन
के बाद
अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार हो
रहे थे.
उनके घर-संपत्ति लूटे
जा रहे
थे. ऐसे
में यह
समझौता हुआ
था, लेकिन
इसका पूरी
तरह से
पालन नहीं
हुआ.साल
1947 में भारत
के आजाद
होने के
साथ ही
इसका बंटवारा
हो गया
था. इसके
बाद पाकिस्तान
ने कश्मीर
पर हमला
किया और
भारत ने
भी इस
पर जवाबी
कार्रवाई की.
1949 में दोनों
देशों के
बीच व्यापार
भी बंद
हो गया.
इस बीच
सांप्रदायिक दंगों में दोनों देशों
में अल्पसंख्यक
मारे जा
रहे थे.
दोनों देशों
के बीच
जंग के
हालात बनते
दिख रहे
थे. पाकिस्तान
के पंजाब,
सिंध और
पूर्वी पाकिस्तान
(अब बांग्लादेश)
से बड़ी
संख्या में
हिंदू और
सिख भारत
आ रहे
थे. वहीं,
भारत के
पश्चिम बंगाल,
पंजाब और
दूसरे हिस्सों
से मुसलमान
पाकिस्तान जा रहे थे. इस
बीच दोनों
देशों में
अल्पसंख्यकों की संपत्ति लूटी जा रही
थी. इसे
रोकने के
लिए ही
समझौता किया
गया.1950 में
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली
खान दिल्ली
आए थे.
6 दिन तक
दोनों देशों
के बीच
बातचीत के
बाद समझौता
हुआ और
दोनों देशों
के प्रधानमंत्रियों
ने इस
पर हस्ताक्षर
किए. इस
समझौते में
तय हुआ
कि दोनों
देश अपने
अल्पसंख्यकों के साथ हुए व्यवहार
के लिए
जिम्मेदार होंगे. शरणार्थियों के पास
अपनी संपत्ति
बेचने के
लिए पुराने
देश वापस
जाने का
आधिकार होगा.
जबरन कराए
गए धर्म-परिवर्तन मान्य
नहीं होंगे.
दोनों देश
अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे.
गृहमंत्री अमित शाह के अनुसार
पाकिस्तान इस समझौते का पालन
करने में
विफल रहा.
1947 के बाद
से लगातार
पाकिस्तान में अल्पसंख्यों की आबादी
कम होती
गई. वहां
से जबरन
धर्म परिवर्तन
की खबरें
सामने आती
रहती हैं.
इसके अलावा
बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का
हिस्सा था,
लेकिन वहां
शोषण से
परेशान होकर
लोग भारत
में पलायन
करने लगे.
इसे रोकने
के लिए
इंदिरा सरकार
ने कार्रवाई
की और
बांग्लादेश को अलग देश बना
दिया गया.
हालांकि, इसके
बाद भी
वहां के
हालातों में
ज्यादा सुधार
नहीं हुआ
है. बांग्लादेश
से आने
वाले शरणार्थियों
के कारण
ही असम
में एनआरसी
की मांग
उठी थी.
CAA: राम मंदिर, तीन
तलाक, अनुच्छेद
370 के बाद
भाजपा की
एक और
गुगली, विपक्ष
को नई
रणनीति से
उलझाया. मोदी
सरकार ने
अपने दूसरे
कार्यकाल में
हिंदुत्व और
राष्ट्रवाद से जुड़े अहम मुद्दों
को ताबड़तोड़,
मगर चरणबद्ध
तरीके से
अमली जामा
पहनाया। सत्ता
में आते
ही पहले
साल 2019 के
मानसून सत्र
में तीन
तलाक को
दंडनीय अपराध
बनाया।
CAA Rule: किसी की नागरिकता
छीनने का
नहीं हो
रहा प्रयास,
सीएए लागू
करने पर
बोले शुभेंदु
अधिकारी.पश्चिम
बंगाल के
राज्यपाल सीवी
आनंद बोस
ने कहा,
'नागरिकता संशोधन अधिनियम वर्षों पहले
संसद द्वारा
पारित किया
गया था।
अब जो
हो रहा
है वह
नियम-कायदों
को तैयार
करने का
तार्किक निष्कर्ष
है। मैं
इसे इस
देश में
सुशासन की
सामान्य प्रक्रिया
के हिस्से
के रूप
में ही
देखता हूं।'
CAA: शरणार्थियों को भारतीय
नागरिकता के
लिए ऑनलाइन
करना होगा
आवेदन, रखनी
होगी यह
सावधानी.नए
नियमों के
तहत भारतीय
नागरिकता के
लिए आवेदन
करने वाले
को दो
विशेष दस्तावेज
देने होंगे।
इसमें पहला
तो आवेदक
के चरित्र
को प्रमाणित
करने वाला
हलफनामा और
दूसरा संविधान
की आठवीं
अनुसूची में
शामिल भारतीय
भाषाओं में
किसी एक
की अच्छी
जानकारी होने
का घोषणा
पत्र।
‘सीएए कानून नागरिकता देता है,
छीनता नहीं. केंद्र सरकार द्वारा सीएए
कानून को
लागू किए
जाने पर
हम स्वागत
करते हैं.
भारत का
हर मुसलमान
इसका स्वागत
करे. मुसलमान
न
घबराएं , ये नागरिकता नहीं छीनता
बल्कि देता
है. इससे
मुसलमानों का कोई लेना-देना
नहीं. ये
कहना है
ऑल इंडिया
मुस्लिम जमात
के राष्ट्रीय
अध्यक्ष मौलाना
मुफ्ती शहाबुद्दीन
रजवी बरेलवी
का.केंद्र
सरकार द्वारा
सीएए को
लागू किए
जाने से
देशभर में
चर्चा गरम
हो गई
है. कुछ
लोग मुसलमानों
को भड़काने,
डराने और
गुमराह करने
में लग
गए हैं.
इस मुद्दे
पर ऑल
इंडिया मुस्लिम
जमात के
राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन
रजवी बरेलवी
ने द्वारा
सीएए कानून
को लागू
किए जाने
का स्वागत
करते हुए
कहा कि
यह कानून
भारत सरकार
बहुत पहले
लेकर आई
थी और
लागू करना
चाहती थी
लेकिन हकीकत
समझे बगैर
देशभर में
बड़े पैमाने
पर विरोध-प्रदर्शन होने
की वजह
से लागू
नहीं हो
सका. अब
सरकार ने
इसको लागू
करने का
नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका
हम स्वागत
करते हैं.मौलाना ने
कहा कि
इस कानून
का अध्यन
करने के
बाद स्पष्ट
तौर पर
पता चला
कि इससे
भारत के
मुसलमानों का कोई लेना-देना
नहीं है
बल्कि यह
कानून उन
लोगों से
संबंध रखता
है जो
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए
हुए हैं
और जो
अभी भारत
में रह
रहे हैं,
उनको अब
तक नागरिकता
नहीं मिली
है. ऐसे
लोगों को
नागरिकता दी
जाएगी. इस
कानून में
भारत में
रह रहें
करोड़ों मुसलमानों
की नागरिकता
पर कोई
प्रशन चिह्न
नहीं उठाया
गया है.
यह कैसे
मुमकिन हो
सकता है
कि यहां
सदियों से
रह रहे
मुसलमानों की नागरिकता को छीन
लिया जाएगा.
कोई भी
सरकार ऐसा
कदम नहीं
उठा सकती
है.मौलाना
ने उन
लोगों पर
तीखी प्रतिक्रिया
देते हुए
कहा कि
जो लोग
मुसलमानों को डरा रहे हैं.
गुमराह और
भयभीत कर
रहें हैं.
कहा कि
उनको एक
बार कानून
का मसौदा
पढ़ लेना
चाहिए फिर
उसके बाद
उनको समझ
में आ
जाएगा कि
असल कानून
की हकीकत
क्या है.
बगैर कानून
का अध्ययन
किए कोई
बात कहना
मुनासिब नहीं
है, इससे
मुसलमान भयभीत
होते हैं
और देश
में अराजकता
फैलती है.मौलाना ने
कहा इस
कानून के
द्वारा लोगों
को नागरिकता
दी जाएगी
और किसी
भी व्यक्ति
की नागरिकता
नहीं छीनी
जाएगी. उन्होंने
आगे कहा
कि इस
कानून से
मुसलमानों को घबराने और परेशान
होने की
जरूरत नहीं
है. कुछ
राजनीतिक लोगों
का सिर्फ
यह मकसद
रह गया
है कि
वह मुसलमानों
का वोट
हासिल करने
के लिए
जज्बाती, भड़काऊ
और बेबुनियाद
बयानबाजी करते
हैं लेकिन
अब सियासी
हालात बहुत
बदल चुके
हैं.
बेलारूस के विदेश
मंत्री सर्गेई
एलेनिक दिल्ली
पहुंचे; अमेरिका
के इलिनोइस
में हादसे
में पांच
की मौत.
बेलारूस के
विदेश मंत्री
सर्गेई एलेनिक
भारत की
आधिकारिक यात्रा
पर सोमवार
रात दिल्ली
पहुंचे। वह
13 मार्च तक
प्रमुख नेताओं
और मंत्रियों
के साथ
बैठक में
भारत-बेलारूस
द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा रहेंगे।
पुलिस और बदमाशों
के बीच
मुठभेड़, 24 राउंड हुई फायरिंग; हाशिम
बाबा गिरोह
के तीन
बदमाश पकड़े.
पूर्वोत्तर दिल्ली में अंबेडकर कॉलेज
के पास
पुलिस के
साथ मुठभेड़
के बाद
कुख्यात हाशिम
बाबा गिरोह
के तीन
बदमाश घायल
हो गए
और उन्हें
गिरफ्तार कर
लिया गया।
अयोध्या जा रही
टूरिस्ट बस
और ट्रक
की आमने-सामने भिड़ंत,
एक की
मौत; दर्जनों
लोग घायल.जलालपुर हाईवे
पर भवनाथपुर
ग्राम स्थित
सोनभद्र से
अयोध्या जा
रही टूरिस्ट
बस और
ट्रक के
आमने-सामने
भिड़ंत हो
गई।
एक लाख करोड़
खर्च कर
सकते हैं
राजनीतिक दल,
विज्ञापन-सोशल
मीडिया पर
सबसे अधिक
खर्चे का
अनुमान. सेंटर
फॉर मीडिया
स्टडीज के
मुताबिक, सर्वािधक
खर्च सोशल
मीडिया, परिवहन
व विज्ञापन
पर होते
हैं। परिवहन
में खासकर
बसों, हेलिकॉप्टर
और अन्य
गाड़ियों पर
खर्च होता
है। विश्लेषकों
के मुताबिक,
कुल खर्च
का करीब
54% खर्च प्रचार
और विज्ञापन
पर, 30% परिवहन
और बाकी
20% खर्च अन्य
तरीकों पर
होगा।
भारत में सस्ता
मिलेगा यूरोपीय
सामान, जानिए
ईएफटीए डील
से आपको
और क्या
फायदे होंगे.
भारत और
4 यूरोपीय देशों के संगठन ईएफटीए
के बीच
रविवार को
हुए समझौते
से इंडिया
में यूरोप
का सामान
सस्ता मिलने
लगेगा. इसमें
घड़ियां-चॉकलेट
से लेकर
कई प्रोडक्ट
शामिल हैं.
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले
में सुप्रीम
कोर्ट ने
एसबीआई को
बड़ा झटका
दिया है.
बता दें,
मामले में
सुनवाई के
दौरान एसबीआई
ने कोर्ट
के समक्ष
इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल
देने लिए
30 जून तक
के समय
की मांग
रखी थी
जिसे कोर्ट
ने खारिज
कर दी.
मामले में
सर्वोच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के
मुख्य न्यायाधीश
डीवाई चंद्रचूड़
की अध्यक्षता
वाली 3 जजों
की संविधान
पीठ में
सुनवाई हुई.
जिसमें कोर्ट
ने अपना
फैसला सुनाते
हुए बैंक
को 24 घंटे
के भीतर
निर्वाचन आयोग
को इलेक्टोरल
बॉन्ड की
जानकारी उपलब्ध
कराने के
आदेश दिए
है. इतना
ही नहीं
कोर्ट ने
चुनाव आयोग
को भी
15 मार्च की
शाम 5 बजे
तक अपनी
आधिकारिक वेबसाइट
पर इसे
प्रकाशित करने
के निर्देश
दिए है.
मामले में
सुनवाई के
दौरान पीठ
में न्यायमूर्ति
संजीव खन्ना,
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति
बी.आर.
गवई और
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल
रहे. इलेक्टोरल
बॉन्ड मामले
में एसबीआई
की तरफ
से वरिष्ठ
अधिवक्ता हरीश
साल्वे ने
अपनी दलीलें
कोर्ट में
पेश की.
बता दें,
इससे पहले
मामले में
15 फरवरी को
सुनवाई करते
हुए सुप्रीम
कोर्ट ने
राजनीतिक पार्टियों
को दिए
जाने वाले
इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को
असंवैधानिक बताया था. इसके साथ
ही सुप्रीम
कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश
डीवाई चंद्रचूड़
की अध्यक्षता
वाली 3 जजों
की संविधान
पीठ ने
इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पार
भी रोक
लगा थी.
इसके अलावे
कोर्ट ने
एसबीआई को
13 मार्च तक
किसने और
किस पार्टी
को कितना
चंदा प्रदान
किया है
इसकी जानकारी
निर्वाचन आयोग
को देने
के निर्देश
दिए थे.
मगर एसबीआई
ने 6 मार्च
से पहले
ही चुनावी
बॉन्ड की
जानकारी देने
की अवधि
30 जून तक
बढ़ाने की
मांग को
लेकर याचिका
दायर कर
दी थी.
सुप्रीम कोर्ट
ने एसबीआई
से कहा
कि आप
तत्काल कोर्ट
के आदेशों
का पालन
करे. ईसीआई
के सामने
आप जानकारी
खोलें. क्योंकि
ये काफी
गंभीर मामला
है. वहीं
इसपर एसबीआई
ने कहा
कि बॉन्ड
नंबर, नाम
और बॉन्ड
कितने का
हैं इसे
लेकर दो-तीन हफ्ते
में ईसीआई
को मुहैया
कराया जाएगा.
इसके साथ
ही किस
पार्टी को
क्या दिया
गया है
इसकी जानकारी
मुहैया तीन
सप्ताह में
करा देंगे.
एसबीआई के
इस बात
पर सुप्रीम
कोर्ट ने
सवाल पूछते
हुए कहा
कि पिछले
26 दिन में
एसबीआई ने
अबतक क्या
किया? यह
बातें आपकी
अर्जी के
लिए नहीं
बताई गई
है. यह
बताना था
कि कोर्ट
के आदेशों
के बाद
एसबीआई ने
डाटा उपलब्ध
कराने के
लिए अबतक
क्या-क्या
किया है?
सवालों का
जवाब देते
हुए एसबीआई
की तरफ
से साल्वे
ने कहा
कि तीन
माह कम
से कम
चाहिए. हम
कोई गलती
नहीं कर
सकते है
वर्ना हमारे
खिलाफ लोग
मुकदमा दर्ज
करवाएंगे.उन्होंने
कहा कि
इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे, इसकी
जानकारी मुहैया
करा दी
जाएगी लेकिन
बॉन्ड के
नंबर के
साथ नाम
देने के
लिए समय
चाहिए. इसपर
काम चल
रहा है.
उन्होंने कहा
कि हमारी
समस्या ये
है कि
हमारे पास
पूरी जानकारी
है, मगर
सभी नाम
अलग फिजिकली
रखे गए
हैं, जबकि
बॉन्ड नंबर
और किस
राजनीतिक दल
को बॉन्ड
दिया गया,
यह अलग
है. यह
बैंक की
परेशानी है.
केंद्र सरकार
के नियम
के मुताबिक,
बैंक बॉन्ड
खरीददार और
नंबर की
जानकारी किसी
प्राधिकार को नहीं दे सकती
है. इसपर
CJI ने कहा
कि सारी
जानकारी मुंबई
की सेंट्रल
मेन ब्रांच
भेजी जाती
है तो
फिर ईसीआई
को देने
में परेशानी
क्या है?
सभी नाम
सीलकवर में
एसबीआई की
मुंबई की
मेन ब्रांच
में भेजे
जाते हैं,
ऐसा आपने
अपने आवेदन
में लिखा
है. साल्वे
ने कहा
कि हमें
पूरा प्रोसर
रिवर्स करना
होगा. ऐसे
में इलेक्टोरल
बॉन्ड लेने
वालों के
नाम और
नंबर देने
के लिए
समय चाहिए.
यह सीक्रेट
था और
अब ईसीआई
को देना
है. एसबीआई
की ओर
से पेश
हुए वरिष्ठ
वकील हरीश
साल्वे ने
कहा कि
पूरी जानकारी
देने के
लिए बैंक
को समय
चाहिए.SBI ने कहा है कि
इलेक्टोरल से जुड़े सभी जानकारी
मुहैया कराने
के लिए
उसे समय
लगेगा वहीं
एसबीआई की
इस मांग
को चुनौती
देते हुए
एक NGO एसोसिएशन
फॉर डेमोक्रेटिक
रिफॉर्म्स यानी कि ADR ने भी
बैंक के
खिलाफ याचिका
दायर कर
दी है
जिसमें NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
ने कोर्ट
में दायर
अपनी याचिका
में बैंक
पर अदालत
के आदेशों
की अवमानना
की बातें
कही. उन्होंने
अपनी याचिका
में कहा
है कि
SBI द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जुड़े
संबंधित जानकारी
मुहैया कराने
के लिए
30 जून तक
की मोहलत
मांगने पर
इस प्रक्रिया
की पारदर्शिता
पर सवाल
खड़ा होता
है. बता
दें, सुप्रीम
कोर्ट ने
चुनावी बॉन्ड
को जारी
करने मामले
में 6 मार्च
2024 तक SBI से साल 2019 के 12 अप्रैल
से 2024 के
15 फरवरी तक
पार्टियों के लिए खरीदे गए
22 हजार 217 चुनावी बॉन्ड की जानकारी
मांगी है.
आगामी लोकसभा चुनाव
के तारीखों
का अभी
ऐलान भी
नहीं हुआ
था कि
उसके ठीक
पहले ही
इलेक्शन कमिश्नर
अरुण गोयल
ने अपने
पद से
इस्तीफा दे
दिया है.
उनका कार्यकाल
साल 2027 के
5 सितंबर तक
था.
पिछले 24 घंटों के दौरान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हुई।जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, रायलसीमा और तमिलनाडु में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा।पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री या इससे अधिक ऊपर रहा।अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि.11 से 12 मार्च के बीच और फिर 13 मार्च को जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और बर्फबारी संभव है। हालाँकि, 14 मार्च से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता कम होने लगेगी।11 और 12 मार्च को उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। 13 मार्च को बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ जाएगी। 13 मार्च को पश्चिमी हिमालय पर गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है।11 से 14 मार्च के बीच पंजाब में और 13 मार्च को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में छिटपुट बारिश संभव है। 11 से 13 मार्च के बीच पंजाब में और 13 मार्च को हरियाणा में छिटपुट बारिश और बिजली गिर सकती है।11 और 14 मार्च के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में और 16 और 17 मार्च को झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश संभव है।अगले 2 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति होने की उम्मीद है।
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